राणा अय्यूब के पुराने ट्विटर पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्रवाई आदेश
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दिल्ली हाई कोर्ट ने राना अय्यूब के 13 और 10 साल पुराने ट्विटर पोस्ट विवादित करार दिए।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और ट्विटर को कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
सोशल मीडिया पर पुराने पोस्ट्स और पत्रकारिता स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस तेज।
Delhi High Court/ दिल्ली हाई कोर्ट ने राना अय्यूब के 2013 और 2016 में किए गए ट्वीट्स का गंभीरता से परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि ये पोस्ट स्वतंत्र विचार की सीमा पार कर विवादित हैं और संवेदनशील भावनाओं को आहत कर सकती हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ट्विटर के माध्यम से इन पोस्ट्स पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने ट्विटर को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे कंटेंट पर निगरानी रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाना चाहिए। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और पत्रकारिता के बीच संतुलन बनाए रखने पर बहस तेज हो गई है।
इस आदेश के बाद पत्रकारों और सोशल मीडिया विशेषज्ञों में चिंता है कि पुराने पोस्ट्स पर कार्रवाई की प्रैक्टिस स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रभाव डाल सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है।